झारखंड राज्य के भीतर काष्ठ (टिंबर, विनियर, प्लाईवुड, जलावन की लकड़ी, चारकोल, सवई घास, कत्था, गोंद और राल (रेसीन), फल, बीज और फल, जड़, छाल एवं अन्य वन्य उत्पाद जिसे राज्य सरकार समय-समय पर अधिसूचित करे, के सड़क, रेल एवं वायु मार्गों से अभिवहन तथा उससे आनुषंगिक

Date
Subject
Letter No.
2219
File Language
Hindi